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मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं होंगे स्थानांतरण

लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये गए हैं। पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों को आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक बिना आयोग की अनुमति के स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-13 CC के अन्तर्गत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण एवं संशोधन के कार्य से जुड़े अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और जिस अवधि में वे इस प्रकार तैनात किये जाते हैं, उस अवधि में वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवम्बर, 2026 को किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया के दौरान 12 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी, जिनका नियमानुसार निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा। इसके उपरान्त मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए अधिकारियो के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। साथ ही, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का कार्य निर्धारित समयसीमा में सुचारु, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जाएगा।

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