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नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को बुधवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत ने जमानत दे दी। दोनों को जंतर-मंतर पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें पांच दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया था।
हिरासत की अवधि पूरी होने पर दोनों को एसईएम के समक्ष पेश किया गया, लेकिन उस समय जमानत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने दोनों को जमानत के लिए फिर एसईएम अदालत जाने की सलाह दी।
बुधवार को एसईएम ने दोनों नेताओं के मुचलके स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। इससे पहले उन्होंने न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से वापस ले ली थी।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वकीलों से एसईएम के फैसले का इंतजार करने को कहा था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि हिरासत जारी रहने पर वे सीधे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने के बजाय सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

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